भारत की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार 9 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली त्यौहार के चलते पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था, यह बैन सुप्रीमो कोर्ट ने आगामी 1 नवम्बर तक के लिए लगाया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी पटाखों की बिक्री पर भी रोक(cracker ban meerut) लगा दी गयी है।

मेरठ में भी पटाखों की बिक्री पर बैन(cracker ban meerut):

  • SC के आदेश के तहत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दिवाली के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है।
  • इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है।
  • गौरतलब है कि, यह रोक आगामी 1 नवम्बर तक ही प्रभाव में रहेगी।

लाइसेंस और पटाखों की बिक्री पर रोक(cracker ban meerut):

  • मंगलवार को एडीएम सिटी मुकेश चंद्र और सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने साफ किया कि,
  • मेरठ जिले में भी एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी।
  • उन्होंने स्पष्ट किया कि, इसके लिए ना तो कोई लाइसेंस दिए जाएंगे और ना ही पटाखे बेचने के लिए अनुमति दी जाएगी।
  • जिले के सभी थानाध्यक्षों, एसडीएम और एसीएम को इसका अनुपालन कराने को कहा गया है।

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