इलाहबाद हाईकोर्ट ने आज बाबा जय गुरु देव आश्रम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ‘UPSIDC’ की जमीन पर अवैध कब्ज़े करने के मामले में अपना आदेश जारी किया. जिसके बाद मथुरा प्रशासन द्वारा बाबा जय गुरु देव आश्रम प्रचारक संस्था द्वारा किये गए अवैध कब्ज़े पर बुलडोज़र चलाया गया.

SP सिटी मथुरा श्रवण कुमार के नेतृत्व ने चला बुलडोजर-

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबा जय गुरु देव आश्रम प्रचारक संस्था द्वारा UPSIDC की जमीन कब्ज़ा करने मामला लम्बे समय से चल रहा है.
  • इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPSIDC के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अवैध कब्ज़ा ढहने का निर्देश दिया था.
  • ऐसे में जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवा कर इस इस अवैध कब्जे को हटाया है.
  • बता दें कि ये बुलडोज़र अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व रविन्द्र कुमार और SP सिटी श्रवण कुमार के नेतृत्व में चलाया गया.
ये भी पढ़ें : बंधक बनाकर 7 दिनों तक किया युवती से गैंगरेप 
  • गौरतलब हो कि ये कब्ज़ा दिल्ली आगरा हाइवे पर upsidc की बेहद कीमती जमीन पर किया गया था.
  • जिसे लेकर याचिकर्ता राजेंद्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
  • जिसमें याचिकर्ता द्वारा UPSIDC की ज़मीन को बाबा जय गुरु देव आश्रम प्रचारक संस्था से मुक्त करने की मांग की गई थी.
  • गौरतलब हो कि बाबा जय गुरु देव आश्रम प्रचारक संस्था द्वारा करीब 164 बीघा जमीन पर अवैध कब्ज़ा किया गया था.
ये भी पढ़ें : PM के कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को जुटाने के फरमान पर रोक
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें